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मंदिर का चंदा मांगे डकैत के पास जाऊं तो क्या मैं डकैती में शामिल?

नई दिल्ली/ किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट के मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया| द...

नई दिल्ली/ किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट के मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया| दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर घंटों सुनवाई हुई| इस दौरान एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस से कुछ तीखे सवाल पूछे |मंदिर का चंदा मांगने डकैत के पास जाऊं तो क्या मैं डकैती में भी शामिल?  बाद में अदालत ने अपना फैसला 23 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया |सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पहले यह बताएं कि अभियोजन की कहानी क्या है?उसे किस तरह के साक्ष्य मिले हैं?दिल्ली पुलिस की तरफ से ए एस जी  सूर्य प्रकाश वी राजू ने कोर्ट में दलील दी|जल वायु कार्यकर्ता दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा,कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूल के '26 जनवरी' को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है|

•कोई साक्ष्य नहीं मिला तो साजिश का आरोप
  दिशा रवि की तरफ से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा कोई साक्ष्य नहीं है,सामग्री नहीं है,तो साजिश का आरोप लगा दिया|यहां कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है,और आप उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट कर रहे हैं| तो वह राजद्रोह गया? अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है,हम सब राजद्रोही  है |और सब अंदर चलते हैं यह पुलिस का केस|

• कोर्ट ने पूछा दिशा के खिलाफ क्या क्या है? 
 दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा तो बेसिकली यह टूलकिट नहीं था बल्कि एक मुखौटा था| मान लीजिए मैं एक आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं,और मैं कुछ लोगों से किसी इरादों के साथ हूं मिलता हूं,तो आप मेरे लिए एक ही इंटेंशन कैसे रख सकते हैं?कोर्ट ने आगे कहा- अगर मैं मंदिर दान के लिए किसी डकैत से संपर्क करता हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डकैती के भी साथ हूं?कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपने दिशा के खिलाफ क्या-क्या मटेरियल एकत्रित किया है|

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