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तिरंगे और अशोक चक्र वाला केक काटना अपमान नहीं

• मद्रास हाई कोर्ट का फैसला चेन्नई| तिरंगा को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है |इसमें हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ...

• मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

चेन्नई| तिरंगा को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है |इसमें हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अशोक चक्र के साथ तिरंगे की डिजाइन वाले के को काटना तिरंगे का अपमान नहीं है| ना ही देश भक्ति के खिलाफ है |तमिलनाडु के कोयंबटूर के एक मामले में संदर्भ में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है |जिसमें जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारियों नेता का नाम है इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने इस केस को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का लंघन मानने से भी इंकार कर दिया| कोर्ट के आदेश के बाद कोयंबटूर जिले के कई अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है |

• 7 साल पुराना है मामला
 यह मामला लगभग 60 साल पुराना है| वर्ष 2013 की क्रिसमस डे के दिन तमिलनाडु के कोयंबटूर में अशोक चक्र के साथ तिरंगे की डिजाइन वाले लगभग 6 गुना 5 फीट का केक काटा गया |इस आयोजन में यहां की जिला कलेक्टर,डिप्टी पुलिस कमिश्नर समेत कई धार्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे| इस मामले में लेकर डी सेंथिकुमार नाम के शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी |कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया |

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