•ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा { ऑटो कंपनी पर जुर्माना गाड़ी में 4 ठीक करने की लागत के अतिरिक्त होगा| ग्राहक से किसी भी ...
•ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा
{ ऑटो कंपनी पर जुर्माना गाड़ी में 4 ठीक करने की लागत के अतिरिक्त होगा| ग्राहक से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा |ऑटो कंपनियों पर यह नियम एक अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे |नए नियम उन सभी वाहनों पर लागू होगी, जो गाड़ी कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण सड़क सुरक्षा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पाए जाएंगे }
नई दिल्ली| नए कार या बाइक में डिफेक्ट पर अब ऑटो कंपनी पेनालाइज़ होगी| सरकार ने ऐसे ऑटो कंपनियों पर सख़्ती शुरू कर दिए, जो खराब बाहर बेचते हैं |या उसमें किसी तरह की खराबी पाई जाती है,तो सरकार ने गाड़ी बनाने वाली ऑटो कंपनी और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है| जो ग्राहकों को खराब गाड़ियां भेजते हैं इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है |
• खराब गाड़ी को रिकॉल करना होगा
सरकार ने साफ कहा है कि जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों खराब वाहन बेचेगी उसे उन गाड़ियों को वापस मांगना होगा यानी रिकॉल करना होगा |इसमें वह कंपनियां भी शामिल है जो गाड़ियां इंपोर्ट करती है |अगर कोई ऑटो कंपनी खराब गाड़ी रिकॉल नहीं करती तो उस पर ₹1 लाख से लेकर ₹1करोड़ तक का जुर्माना लगेगा |
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