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इनकम टैक्स टीडीएस में बड़े बदलाव ;के लिए तैयार 1अप्रैल से होंगे लागू.. इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्लास पर पड़ेगा

नई दिल्ली| इनकम टैक्स से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं |बजट 2021 में इसका ऐलान हो चुका है| इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्ला...

नई दिल्ली| इनकम टैक्स से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं |बजट 2021 में इसका ऐलान हो चुका है| इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्लास पर पड़ेगा |सैलरी क्लास के लिए आईटीआई फाइनल करना और आसान हो जाएगा |यह बदले हुए नियम एक अप्रैल 2021 से लागू होंगे |साथ ही टीडीएस कटौती को लेकर भी नियम बदल सकते हैं |
         बजट 2021 में मध्यमवर्गीय और सैलरीड क्लास के लिए कोई खास बना नहीं हुआ था| केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 75 साल की उम्र पार कर गए हैं उन्हें पेंशन मिलती है| उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान राहत दी गई है| ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें |

• ईपीएफ
 इसके लिए सरकार ने बजट 2021 में काफी कड़ा प्रावधान किया |सैलरीड क्लास के लिए आइटीआर फाइलिंग के नियमों को आसान बताएं गया है |ताकि उन्हें आइटीआर फाइलिंग के दौरान कोई परेशानी ना हो |सरकार द्वारा किए गए प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएंगे |

• प्री फील्ड आइटीआर फॉर्म्स
 1 अप्रैल 2021 से व्यक्तिगत तौर पर जो आईटीआई फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं उनकी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को आसान बनाया गया है |

• आईटी सेक्शन 206ए बी का प्रावधान
 सरकार ने आईटीआई फाइल करने वालों खास बिजनेस क्लास के लोगों के लिए नियम काफी सख्त कर दिया है |सरकार ने इसके लिए सेक्शन 206 बी का प्रावधान कर दिया है| इसके मुताबिक अगर कोई शख्स आईटीआर नहीं फाइल करता है| तो एक अप्रैल 2021 से 2 गुना टीडीएस वसूला जाएगा |नए नियमों के मुताबिक टीडीएस में बढ़ोतरी होगी 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस और टीसीएस के रेट 10 से 20% होंगे |जो सामान्य तौर पर 5 से 10% थी |जो लोग आइटीआर नहीं फाइल करेंगे सरकार ने दुगुनी दर से टीडीएस की वसूली करेगा |

• एलटीसी स्कीम
 बजट 2021 में एलडीसी अधिसूचित किया गया है| यह स्कीम उन लोगों के लिए लाई गई| जो कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण कहीं एलटीसी टैक्स का फायदा नहीं ले पाते थे |क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कहीं जाने की इजाजत नहीं थी| इसलिए उन्हें एलडीसी का फायदा नहीं मिल पाया तो सरकार ने इनकी डेटलाइन को बढ़ा दिया गया है |

• रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं
 वरिष्ठ नागरिक को यानी 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की जरूरत नहीं है यह राहत ऐसे लोगों को दी गई जो पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर डिपेंड है |

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